नए दिशा-निर्देश जारी, अब शाम छह बजे तक खुलेंगे माल और बाजार…

नए दिशा-निर्देश जारी, अब शाम छह बजे तक खुलेंगे माल और बाजार…

गुरुग्राम, 06 जनवरी। प्रदेश सरकार के महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के आदेश में संशोधन किया गया है। इसे देखते हुए जिलाधीश तथा उपायुक्त डा. यश गर्ग ने भी बृहस्पतिवार को संशोधित आदेश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत लोगों की मांग को देखते हुए जिले में माल और मार्केट में दुकानें खुली रखने का समय एक घंटे बढ़ाया गया है। अब सभी माल और बाजार शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा।

जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूल, कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह आयोजन में क्रमश: 50 और 100 लोगों से अधिक भाग नहीं ले सकते हैं। उन्हें भी कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार करना होगा। शारीरिक दूरी से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को लोगों में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।

कोविड-19 प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जिन माल या संस्थान में कोई भी व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाया गया तो उस संस्थान या माल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना नहीं अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। रात 11 से सुबह पांच बजे तक जिले में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

उपायुक्त ने बताया कि जिले में सभी सिनेमाहाल, थियेटर,मल्टीप्लेक्स, सभी स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति या दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। बार-रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। यहां दिखाना होगा टीकाकरण का प्रमाणपत्र

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकान, शराब तथा वाइन शाप, माल, शापिग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप तथा सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम-फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी तथा सरकारी बैंकों में टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…