दहेज हत्या में मां-बेटे को 8 व 7 साल की कारावास
नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले दोषी पति को आठ और सास को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मां-बेटे पर पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायालय के अभियोजन अधिकारी ब्रहमजीत भाटी ने बताया कि नोएडा
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की फेस-तीन थाने में अक्टूबर 2018 में एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहन की दहेज के लिए उसके पति पंकज और सास श्रीदेवी ने उसकी हत्या कर दिया। उसका आरोप था कि दहेज के लोभी ससुरालियों ने कार की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बहन की हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कोर्ट में आरोपी मां-बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर महिला के पति पंकज व सास श्रीदेवी को दोषी ठहराया है।
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