‘एमएमएफ कपड़ा मूल्य श्रृंखला पर एक समान जीएसटी से अनुपालन का बोझ कम होगा’…

‘एमएमएफ कपड़ा मूल्य श्रृंखला पर एक समान जीएसटी से अनुपालन का बोझ कम होगा’…

नई दिल्ली, 22 नवंबर। कपड़ा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ), धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान 12 प्रतिशत की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर लागू होने से कपड़ा उद्योग पर अनुपालन बोझ कम होगा और यह एक बड़ा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप भी उभर सकेगा।

वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 18 नवंबर को एमएमएफ, एमएमएफ यार्न और एमएमएफ फैब्रिक के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी दर अधिसूचित की, जो एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।

मौजूदा समय में एमएमएफ, एमएमएफ यार्न और एमएमएफ फैब्रिक पर कर की दर क्रमश: 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और पांच प्रतिशत है। तैयार उत्पादों की तुलना में विनिर्माण सामग्री पर अधिक दरों से ऋण बोझ के अलावा अन्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इससे एमएमएफ खंड को आगे बढ़ने और देश में एक बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।

इसमें कहा गया है, ”वस्त्रों के लिए अलग-अलग दरें कर व्यवस्था के अनुपालन में समस्याएं पैदा करती हैं। एमएमएफ कपड़ों की आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है और इनपर अलग-अलग कर नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए एक समान दर की आवश्यकता है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट