धोखाधड़ी में कंपनी समेत तीन के खिलाफ केस के आदेश…
गाजियाबाद, 26 अक्टूबर। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में फाइनेंस कंपनी समेत तीन आरापियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। सीजेएम कोर्ट ने याची की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कविनगर थाने की पुलिस को मुकदमा कर विवेचना करने के आदेश दिए गए। याची के अधिवक्ता अधिवक्ता दीपांशु त्यागी ने बताया कि पटेल नगर निवासी नितिन ने वर्ष 2016 में एक कार खरीदी थी। कार खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। नितिन ने लोन नहीं देने पर आठ फरवरी 2019 को कार आरड़ीसी में फाइनेंस कंपनी को सरेंडर कर दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि फाइनेंस कंपनी ने उक्त कार को हरीश कुमार को बेच दी थी। हरीश कुमार ने कुछ माह बाद ही संजीव चौहान को कार बेच दी। अधिवक्ता ने बताया कि फाइनेंस कंपनी व दोनों खरीदारों ने साजिशन उक्त गाड़ी का पंजीयन अपने नहीं कराया। इसी वजह से वाहन का चालान व बकाया कर का नोटिस पहले खरीदार नितिन के पते पर ही आ रहे हैं। इससे परेशान होकर पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की गुहार की थी। अदालत से कविनगर पुलिस को सभी के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश दिए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…