चिड़िया, तोता व मैना को खरीदना व बेचना गैरकानूनी…
नोएडा/उत्तर प्रदेश। बाजारों में बेचे जा रहे पक्षियों में कई ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें बेचना गैरकानूनी है। इन्हंे पिंजरे में रखना और फिर बेचने वालों का साथ देकर कहीं आप भी तो गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं।
इस संबंध में समाजसेवी रंजन तोमर द्वारा वन्यजीव अपराध नियन्त्र ब्यूरो में एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या चिड़िया, तोता, मैना आदि पक्षियों के लिए खुली दुकानों पर बेचा जाना कानूनी रूप से सही या नहीं, इसके पीछे कानूनी क्या प्रावधान हैं। इसके जवाब में ब्यूरो का जवाब सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1, 2 एवं 4 में) सूचीबद्ध पक्षियों की प्रजातियों को बाजार में नहीं बेचा जा सकता, यह गैरकानूनी है। समाजसेवी रंजन तोमर ने बताया कि यदि आपके नजदीक कोई भी दूकानदार इस तरह के पक्षियों की दुकान लगाता है तो आप वन्यजीव अपराध नियन्त्र ब्यूरो से इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत संबंधी जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समाजसेवी को कहा है कि सम्मिलित रूप से ही हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और अपने कल को बचा सकते हैं।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…