आय से अधिक सम्पत्ति के शिकायतों की जांच आरोप पुष्टि के बाद शासनादेशों के अनुसार की जाय : हाईकोर्ट…

आय से अधिक सम्पत्ति के शिकायतों की जांच आरोप पुष्टि के बाद शासनादेशों के अनुसार की जाय : हाईकोर्ट…

हेड कान्सटेबिल के खिलाफ शिकायत पर एडीजी को निर्णय लेने का निर्देश…

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी सेवकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच व उसके निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

कोर्ट ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने से पूर्व शिकायतकर्ता से यह पुष्टि की जाय कि शिकायत पर उसी के हस्ताक्षर हैं और उससे समुचित साक्ष्य लेने के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाय। हाईकोर्ट ने इसी के साथ आय से अधिक सम्पत्ति को लेकर जारी जांच के मामले में इटावा में तैनात हेड कान्सटेबिल महेश कुमार पाठक की याचिका को निस्तारित करते हुए एडीजी (लोक शिकायत) पुलिस मुख्यालय, महानिदेशक लखनऊ को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए सरकार द्वारा जारी शासनादेश 9 मई 1997, 01 अगस्त 1997, 19 अप्रैल 2012 व 06 अगस्त 2016 पर विचार कर जांच को निरस्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय।

आय से अधिक सम्पत्ति को लेकर याची के खिलाफ जांच डिप्टी एसपी आगरा, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग, आगरा द्वारा की जा रही है। इस जांच को याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि हाईकोर्ट के कुमदेश कुमार शर्मा केस में दिए निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर समूह क, ख, ग, घ के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए शासनादेशों के अनुसार ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता का कहना था कि शासनादेशों में दी गई प्रकिया का पालन किए वगैर याची के खिलाफ जांच जारी है, जो गलत व गैरकानूनी है।

सरकार ने शासनादेश 09 मई 1997 व 01 अगस्त 1997 जारी कर निर्देश दिया है कि शिकायतों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने से पूर्व शिकायतकर्ता को पत्र भेज कर यह पुष्टि की जाय कि शिकायत पर उसी के हस्ताक्षर हैं और शिकायत पर उसका संतोष हो गया है कि शिकायत तथ्यों पर आधारित है। यही नहीं शासनादेश के मुताबिक शिकायतकर्ता से शपथ पत्र मुहैया कराने व शिकायत की पुष्टि हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के बाद जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाये।

याची का कहना था कि वह 1989 में नियुक्त हुआ। उसने दर्जनों एनकाउन्टर किए और उसे अधिकारियों ने दर्जनों प्रशस्ति-पत्र भी दिया है। कहा गया था कि याची को वगैर शिकायत की कापी दिए उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई शासनादेशों में विहित प्रक्रिया को दरकिनार कर की जा रही है। कोर्ट ने याची के मामले में नियमानुसार निर्णय लेने का अधिकारी को निर्देश दिया है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…