राहुल गांधी द्वारा ट्वीट करने के मामले में डीसीपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी
नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के स्वजन की तस्वीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ट्वीट करने के मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने इस मामले में की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट पेश न किए जाने के चलते अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेद्र सिंह ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को नौ अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने राहुल गांधी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग को लेकर अदालत में शिकायत दायर की गई थी। इससे पहले बाराखंबा रोड थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते मामला अदालत में पहुंचा। शिकायत पर 29 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान बाराखंबा रोड थाना प्रभारी ने विशेष अदालत को बताया था कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। इसके बाद अदालत ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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हाई कोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब: इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि ट्विटर को छोड़कर किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ नोटिस नहीं जारी किया जाएगा।
ट्विटर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने पीठ को बताया कि नीतियों का उल्लंघन करने पर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को निलंबित किया गया और ट्वीट को हटाने के बाद ही रि-स्टोर किया गया था। याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश महदलेकर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है। पीठ ने ट्विटर से 30 नवंबर तक जवाब मांगा है।
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