दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

नवादा, 11 सितंबर। जिले के सिविल कोर्ट में शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्षों का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने यह सजा नवादा नगर के न्यू एरिया निवासी सोनू उर्फ रोहित को सुनाई।

मामला महिला थाना कांड संख्या-41/16 से जुड़ा है।बताया जाता है कि मुफसिसल थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी पीड़िता 16 अगस्त 2016 को सब्जी लेने शहर के विजय बाजार आई थी। तभी आरोपी सोनू उसे मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के घर ले गया और युवती के साथ मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाबत पीड़िता के द्वारा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

घटना के गवाहों द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सोनू को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।वहीं धारा 323 के तहत 6 माह तथा 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र यादव ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा 5 साल बाद आए इस फैसले ये पीड़िता को इंसाफ मिला है।

‘हिन्द वतन’ समाचार की रिपोर्ट*