ईडी ने धनशोधन मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

ईडी ने धनशोधन मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

पुणे, 06 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सूत्राें ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि श्री देशमुख को देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ईडी अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने श्री देशमुख को कई समन भेजे जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया है। यह घटनाक्रम

तब सामने आया है जब उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने इस मामले में श्री देशमुख को अनिवार्य कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व गृह मंत्री ने इससे पहले 02 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर एजेंसी के समन को रद्द करने की मांग की थी, हालांकि याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं की गयी थी। ईडी अभी तक श्री देशमुख को इस मामले में पांच समन जारी कर चुकी है। श्री देखमुख ने हालांकि सभी समन को नजरअंदाज किया और एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा

था कि वह इस मामले में कानून के तहत उचित राहत प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा श्री देशमुख के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर उनके और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। श्री देशमुख पर गृह मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के मार्फत मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये की उगाही करने का भी आरोप है। धनशोधन के मामले

में श्री देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट, नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को गलत तरीके से पैसे भेजे गये। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने श्री देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। इसके बाद सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 05 अप्रैल के फैसले के आधार पर 21 अप्रैल को श्री देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। श्री देशमुख ने हालांकि अपने ऊपर लगे इन आरोपों का खंडन किया है। जांच रिपोर्ट लीक होने को लेकर सीबीआई ने उनके दामाद से पहले पूछताछ की थी।