कोविड नियमों के अंतर्गत उन्नाव में खुले बाजार व दुकानें…

कोविड नियमों के अंतर्गत उन्नाव में खुले बाजार व दुकानें…

डीएम ने कहा- दुकानदार “मास्क नहीं तो सामान नहीं” का कराएं अनुपालन…

शनिवार और रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी…

उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में इस शर्त के साथ ढ़िलाई दी जा रही है कि रात्रि कालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होने कहा कि दुकान/बाजार को कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनपद में 600 से अधिक सक्रिय केस पुनः हो जाते हैं तो आंशिक कर्फ्यू पुनः लागू हो जायेगा।
उन्होने बताया कि निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे, प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी, औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। उन्होने बताया कि बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खोले एवं क्रियाशील रखे जायेंगे। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लबस एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।उन्होने बताया कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति- बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनीटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ, आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णता पालन, आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालय में साफ सफाई एवं सेनिटाईजेशन की समुचित व्यवस्था आदि प्रतिबन्धों के अनुसार होगी।
पुलिस अधीक्षक आनन्द कुलकर्णी ने कहा कि दुकानों पर दुकानदार व स्टॉफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यह अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। दुकानों के बाहर गोला इत्यादि बना कर दो गज की दूरी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता व सोशल डिस्टेंसिंग का बोर्ड दुकानों के बाहर लगाकर लोगों में जागरूकता फैलायें। इन अनिवार्यताओं का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।‌बैठक में अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट चन्दन पटेल, क्षेत्राधिकारी नगर, व्यापार मण्डल के जिला अध्यक्ष रजनीकान्त श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला, श्याम लाल वर्मा आदि उपस्थित रहे।

पत्रकार रिपुदमन शुक्ला की रिपोर्ट, , ,