महिला बंदियों को पैरोल पर रिहा करने का रास्ता साफ

महिला बंदियों को पैरोल पर रिहा करने का रास्ता साफ

जबलपुर। हाईकोर्ट ने कोविड संकट में राज्य की जेलों में सावधानी बरतने के दिशा-निर्देश के साथ ही 60 वर्ष के पुरुष व 45 वर्ष से ऊपर की महिला बंदियों को 90 दिन की आपात पैरोल पर रिहा करने का रास्ता साफ कर दिया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोविड संकट के मद्देनजर जिन महिला बंदियों के अवयस्क बच्चे साथ में है उन्हें तथा जो गर्भवती हैं, उन्हें पैरोल पर रिहा किये जाने पर विचार किया जाए।