पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण व विपणन में लिप्त…

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण व विपणन में लिप्त…

अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के दिये गये दिशा-निर्देश…

लखनऊ 25 मार्च। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री एच0सी0 अवस्थी द्वारा पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे को अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण व विपणन में लिप्त अपराधियों एवं अवैध अग्नेयास्त्र के निर्माण करने वालो को अग्नेयास्त्र के कलपुर्जे उपलब्ध कराने वाले अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के संबंध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये गयेः-
ऽ अवैध शस्त्रों के निर्माण व विपणन आदि अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित किया जाये जो इस अवैध कारोबार में पिछले 05 वर्षाें से लिप्त रहे हैं।
ऽ इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के डोजियर तैयार कर उनकी वर्तमान गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
ऽ अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल/पार्ट्स आदि के प्राप्ति के स्रोतों की जानकारी कर वैधानिक कार्यवाही की जाये।
ऽ इस प्रकार के अपराधों में लिप्त अपराधी जो वर्तमान में फरार चल रहे हैं उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
ऽ पंजीकृत अभियोगों की विवेचना शीघ्रता से पूर्ण कराकर गुण-दोष के आधार पर आरोप पत्र मा0न्यायालय प्रस्तुत किये जायें।
ऽ आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त मा0न्यायालय में अभियोगों की प्रभावी पैरवी की जाये।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…