उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सहायतित मदरसों के…

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सहायतित मदरसों के…

शुल्क विनियमन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया…

लखनऊ 4 फरवरी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सहायतित मदरसों के शुल्क विनियमन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। अब प्रत्येक मदरसे प्रबन्ध समिति द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अपने आगामी शैक्षिक सत्र के लिए छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की संरचना का अनुमोदन किया जाएगा।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि मदरसे के शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली पारदर्शी और उत्तरदायी बनाई गयी है। शुल्क संरचना का निर्धारण करते समय क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक विषमता तथा संस्था की अवसंरचना एवं शैक्षिक स्तर इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि शुल्क के विभिन्न घटकों जैसे रजिस्ट्रीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, संयुक्त वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क आदि का स्पष्ट प्राविधान शुल्क संरचना में किया जाना आवश्यक है।
रजिस्ट्रार के अनुसार प्रत्येक छात्र को प्राप्त किये गये शुल्क के लिए रसीद भी दी जाए। छात्रावासी शुल्क का निर्धारण शैक्षिक कक्षाओं से प्रथक मानक के अनुसार छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने की दशा में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना का विवरण शिक्षा सत्र के पहले जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
श्री सिंह ने बताया कि यदि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना पर किसी को कोई आपत्ति होती हैं, तो वह प्रदेश मंे पहले से लागू उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम-2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति में अपील कर सकता है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…