*कैब चालक पर एक लाख का जुर्माना*

*कैब चालक पर एक लाख का जुर्माना*

 

*नई दिल्ली।* छह साल पहले हुए हादसे के दोषी कैब चालक पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हादसे में एक नौ साल की बच्ची जख्मी हो गई थी। जुर्माने की रकम पीड़ित बच्ची को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।

 

पटियाला हाउस स्थित एमएसीटी जज एमके नागपाल की अदालत ने कैब चालक को तेज रफ्तार में वाहन चलाने और बच्ची को जख्मी करने का दोषी पाया है। अदालत ने कैब चालक पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह रकम वाहन का बीमा करने वाली कंपनी भर सकती है। इसके लिए बीमा कंपनी को अपने स्तर पर जिम्मेदारी तय करनी होगी।

 

पेश मामला रजोकरी इलाके का है। 8 फरवरी 2015 को बच्ची सामान लेने बाजार गई थी तभी तेज रफ्तार कैब ने उसे टक्कर मार दी थी। बच्ची लंबे उपचार के बाद ठीक हो पाई। बच्ची ने पिता के माध्मय से अदालत में मुआवजा दावा दाखिल किया था। अदालत ने तमाम तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए बच्ची के हक में फैसला सुनाया है।