कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा- जब सब कुछ खुल चुका है…
तो स्पा क्यों नहीं?
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि वो जब दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है, तो स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली सरकार को इस सवाल का जवाब हलफनामा के जरिये दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि उसने पिछले 18 नवंबर को स्पा खोलने का सर्कुलर जारी किया था. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि वो कोरोना की तीसरी लहर में अभी स्पा खोलने की अनुमति नहीं देगी. तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि केवल स्पा को ही क्यों बंद रखा जाए. इसमें स्पेशल क्या है, जब आपने हर चीज खोल रखी है. आपने बाजार, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बस सब कुछ तो खोल रखा है, तो स्पा क्यों बंद है. आप इसे लेकर कोर्ट में हलफनामा दाखिल कीजिए. याचिका दिल्ली के स्पा संचालकों ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजेश्वर डागर और हिमांशु डागर ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान जो बंदिशें लगाई गई, उसमें उनका व्यवसाय ठप हो गया है. याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है. याचिका में कहा गया है कि स्पा को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए. याचिका में कहा गया है कि स्पा को खोलने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है. दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेट्रो, स्थानीय सब्जियों के बाजार, सैलून, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन स्पा को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया है कि जब दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है, तो दिल्ली में क्यों नहीं दी जा सकती है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…