डीएम द्वारा देर रात्रि तक की गई कोविड-19 की नियमित समीक्षा बैठक…

डीएम द्वारा देर रात्रि तक की गई कोविड-19 की नियमित समीक्षा बैठक…

पाॅजेटिव केस मिलने पर 48 घण्टे के अंदर कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग कर सैम्पलिंग व फीडिंग करायें-डीएम…

भोजन की गुणवत्ता में कमी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुये जिलाधिकारी ने तत्काल अन्य फर्म से अनुबन्ध करने के दिये सख्त निर्देष…

कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में रात्रि 9 बजे के बाद कोविड-19 की नियमित समीक्षा बैठक की गई। बैठक में देर रात्रि तक जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये कड़े निर्देष दिये कि जिला चिकित्सालय एवं कलावती हाॅस्पीटल में भर्ती कोरोना पाॅजेटिव मरीजों के खानपान की व्यवस्था में तत्काल सुधार लाया जाये। खाने के पैकेटों की गुणवत्ता को प्रतिदिन चैक किया जाये। नियमित साफ सफाई एवं चिकित्सकीय सुविधाओं कों दुरूस्त रखा जाये। एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पर सभी आवष्यक सूचनायें हर समय अपडेट रहें।
जिलाधिकारी ने मरीजों के भोजन की गुणवत्ता की षिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये सख्त निर्देष दिये कि भोजन आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में षिकायतें क्यों प्राप्त हो रही हंै। तत्काल किसी अन्य फर्म से अनुबन्ध करते हुये गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करना सुनिष्चित करें। कोविड चिकित्सालय एवं क्वारेन्टाइन सेन्टर में गुणवत्तायुक्त भोजन आपूर्ति वाधित होती है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज सैम्पल, पाॅजेटिव केस एवं होम आइसोलेषन की रिपोर्ट अद्यतन रखें। कोई भी पेंडेंसी न रहे। डोर टू डोर सर्विलांस पर विषेष ध्यान दें। पाॅजेटिव केस मिलने पर 48 घण्टे के अंदर शतप्रतिषत कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करते हुये उन सभी की सैम्पलिंग की जाये। होम आइसोलेषन की अनुमति उन्हीं व्यक्तियों को दी जाये जो प्रोटोकाॅल का पूर्ण पालन करें, दवाओं की किट क्रय करें और इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आक्सीमीटर उपलब्ध रखें। उल्लंघन करने वालों को तत्काल चिकित्सालय में आइसोलेट किया जाये। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे तक प्रत्येक दषा में होम आइसोलेट व्यक्तियों का विवरण कोविड आरआरटी ग्रुप में दर्ज कर उन पर पूरी निगरानी रखी जाये। पाॅजेटिव आने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन तहसीलवार सूची उपलब्ध करायें। कोविड-19 के प्रतिदिन सैम्पल लिये जा रहे हैं, पूर्ण विवरण भरे हुये फार्म उसी दिन पोर्टल पर फीड करायें। दिये गये निर्देषों की प्रतिदिन अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
बैठक मंे मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, सीएमओ प्रतिमा श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ, सीएमएस सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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मण्डलायुक्त ने प्रान खातों में गड़बड़ी का लिया संज्ञान।
सहायक निदेषक षिक्षा को 10 दिन के अन्दर आख्या उपलब्ध कराने के दिये निर्देष।
कासगंज: जनपद कासगंज के षिक्षकों के एनपीएस खाते षिक्षा विभाग के कोड के स्थान पर कोषागार के कोड से ही एक्टिव कर दिये जाने के कारण षिक्षकों के वेतन से एनपीएस की धनराषि उनके खातों में न पहुंचने की गड़बड़ी की षिकायतों को आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ श्री जी0एस0 प्रियदर्षी द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया है।
मण्डलायुक्त ने सहायक निदेषक बेसिक षिक्षा को निर्देषित किया है कि मण्डल के चारों जनपदों में इस प्रकार की बिन्दुवार तथ्यात्मक जांच कर 10 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या उनके समक्ष उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।
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जनपद में 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 जारी।
कासगंजः अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद कासगंज की सीमा क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों/जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा हेतु आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु संक्रमण को फैलने से रोकने तथा षान्ति/विधि व्यवस्था, सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिये जारी निषेधात्मक आदेषों के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन पूर्व की भांति रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहे, जब तक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थतियों हेतु बाहर निकलना आवष्यक न हो।
एक दुकान में पाॅच से अधिक व्यक्ति न हों, सोषल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाये, दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सर्कल बनवायंे जायें। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। आरोग्य सेतु ऐप अवष्य डाउनलोड करें। दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल पर पाॅच से अधिक लोगों के प्रवेष की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना निषिद्ध है।
ष् षहर में कोई साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी। 30 सितम्बर 2020 तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनैतिक आन्दोलन एवं सभायें आयोजित नहीं होगी। सार्वजनिक रूप से मूर्तियाॅ, ताजिया एवं अलम स्थापित नहीं किये जायेंगें। सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी प्रतिबंधित रहेंगी। उल्लंघन करने पर धारा 188 के अधीन दण्डनीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजना में आॅनलाइन छात्रवृत्ति फार्म भरें।
कासगंज: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुरेषचन्द्र ने षिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को सूचित किया है कि केन्द्र सरकार पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन समुदाय के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय प्री-मैट्रिक एक लाख रू0, पोस्ट मैट्रिक 02 लाख रू0 एवं मेरिट कम मीन्स हेतु 2.50 लाख रू0 से अधिक न हो तथा पिछली कक्षा 50 प्रतिषत अंक से उत्तीर्ण की हो, इनके आॅनलाइन छात्रवृत्ति फार्म 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जा रहे हैं। कोई समस्या होने पर विकास भवन स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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चतुर्थ श्रेणी कर्मी की सेवा समाप्ति हेतु अन्तिम नोटिस जारी।
कासगंज: अघिषाषी अभियंता नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर अलीगढ़ ने सूचित किया है कि इस खण्ड के चतुर्थ श्रेणी अधिष्ठान में कासगंज मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारी की सेवा समाप्ति हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजकुमार स्वीपर पुत्र ओमप्रकाष निवासी मौहल्ला मनौटा कासगंज दिनांक 25-2-2012 से बिना किसी अनुमति/अवकाष के निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। इन्हें विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के द्वारा स्मरण कराया गया है कि अनुपस्थित अवधि के सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेखीय साक्ष्यों सहित कार्यालयों में उपस्थित हों। लेकिन आज तक उपस्थित नहीं हुये। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें राजकीय सेवा की आवष्यकता नहीं है। ऐसे स्थिति में 07 दिन के अंदर अपने अनुपस्थिति के अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ कार्यालय में उपस्थित हों। अन्यथा आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्रकार मुकेश यादव की रिपोर्ट…
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