सूचना पर पहुंची महिला एवं बाल विकास की टीम,रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी…

सूचना पर पहुंची महिला एवं बाल विकास की टीम,रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी…

आज दिनांक 24.06.2020 को महिला एवं बाल विकास भारत सरकार के सौजन्य से विनोबा सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना दी गयी कि थाना जैतीपुर के ग्राम मुडरिया में एक बच्ची का बाल विवाह हो रहा है सूचना मिलने के उपरान्त चाइल्ड हेल्प लाइन प्रभारी विनय शर्मा अपने टीम मेंबर अनिल सिंह, मृदुललता गुप्ता, अखलाक खान व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे
चाइल्ड लाइन की महिला टीम ने लड़की की काउंसलिंग की और उसकी माता पिता से बात की और बताया कि बाल विवाह निशेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत में बाल विवाह गैर कानूनी दण्डनीय अपराध है तथा तत्काल वाल विवाह रोकने को कहा कि यह शादी नहीं की जा सकती है। लड़की की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना कानून अपराध है और बालिका को भी खतरा है। यदि आपने 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले शादी की तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी और रही बारात को वापस किया गया लड़की के माता पिता को यह बात समझ में आ गयी और उन्होने अपनी तरफ से एक शपथ पत्र दिया कि अब हम लड़की की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही करेंगे और आयी बारात को वापस कर दिया गया।

पत्रकार दीपक कुमार की रिपोर्ट…