आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे 1 हुआ- डीएम…

आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे 1 हुआ- डीएम…

इटावा/उत्तर प्रदेश:- मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन गृह गोपन अनुभाग -3 द्वारा कोविड -19 महामरी के रोकथाम के संबंधमे देशव्यापी लॉकडाउन दो सप्ताह तक प्रभावी रखे जाने के निर्देष दिये गये हैं। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी जे0बी0सिंह द्वारा जनपद इटावा जो कि अरेन्ज जोन के अर्न्तगत वर्गीकृत है , में औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां संचलित करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मेंं अनुमन्य वस्तुआें की दुकानों को खेलने का समय प्रात‘ 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक निर्धारित किया गया है, गैर आवष्यक गतिविधियों हेतु जनसामान्य का आवागमन सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक निषिद्ध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ,सह रूगणता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति,गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरो के अन्दर ही रहेगें,सिवाय एैसी परिस्थियें के जिनमें स्वास्थ्य सबंधी आवष्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवष्यक हो। ष्षहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां केवल निर्माण् (जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवष्यकता न पड़े) से संबंधित निर्माण की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी।
उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रार्न्तगत समस्त माल,मार्केट काम्पलेक्स एवं मार्केट पूर्णरूप से बन्द रहेगे। षहरी क्षेत्रों मे समस्त एकल दुकाने ( एक स्थान पर एक ही दुकान),कालोनी के अन्दर की दुकाने और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों के खुलने की अनुमति दी गयी है। जिसमें आवष्यक,गैर आवष्यक सेवा/वस्तु इत्यादि का भेद नही किया जायेगा। इस संबंध मे नगर पालिका परिषद,इटावा क्षेत्र हेतु नगर मजिस्ट्रेट इटावा एवं अन्य नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही एकल दुकानो को खोला जा सकेगा। साथ ही सोषल डिस्टेसिंग ( दे गज की दूरी) पालन करना अनिवार्य हेगा। उन्होने बताया कि 03 मई 2020 से पूर्व जनपद में जिन गतिविधियो को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी वह यथावत चलती रहेगी। ष्षहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे आबकारी की एकल दुकाने को प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस षर्त के साथ प्रदान की गयी है कि दुकानों पर बिक्री के समय सोषल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा। टैक्सी कैब सेवा, केवल एक ड्राइवर व 02 व्यक्तियें सहित जनपद की सीमा के अन्दर आवागमन की अनुमति होगी। केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन जिन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गयी हो, चार पहिया वाहनों मे अधिकतम 02 यात्री ड्राइवर के अतिरिक्त अनुमन्य होगे। लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

संवाददाता नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट…