10 का सिक्का ना लेने पर हो सकता है मुकदमा,खानी पड़ सकती है जेल की हवा- पुलिस प्रशासन…
जरवल कस्बा के इलाहाबाद बैंक व बैंक शाखाओं द्वारा दिए जा रहे 10 के सिक्के को जब मजदूर किसान दुकान पर ले जाते हैं तो लोग नहीं लेते हैं जिसकी खबर पाकर मौके पर पहुंचे सप्लाई स्पेक्टर अनंत स्वरूप वर्मा एवं जरवल चौकी प्रभारी अभय सिंह अपने पूरे दलबल के साथ जरवल के सभी दुकानदारों से कहा जो कस्टमर 10 का सिक्का लेने से इनकार करें तो मुझे तत्काल सूचित करें। सभी दुकानदार 10 का सिक्का लेने से मना ना करें अन्यथा उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी मुकदमा भी लिखा जा सकता है
दस का सिक्का बंद होने की अफवाह,नहीं लेने पर दर्ज कराया जा सकता है मुकदमा
दस का सिक्का बंद होने की अफवाह, नहीं लेने पर दर्ज कराया जा सकता है मुकदमा
दस रुपए के नकली सिक्कों को लेकर जरवल सहित आसपास के इलाकों में अफवाह चल रही है। व्यापारी इसे लेने से कतरा रहे है।…
दस का सिक्का बंद होने की अफवाह, नहीं लेने पर दर्ज कराया जा सकता है मुकदमा
नोट या सिक्के का जाली मुद्रण, जाली नोट या सिक्के चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत अपराध है। इनके तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। इस मौके पर कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह कांस्टेबल सचिन पटेल रहे मौजूद।
पत्रकार कैलाश नाथ राना की रिपोर्ट…