गैंगस्टर में दो बदमाशों को सजा…

ग्रेटर नोएडा, । जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दो बदमाशों को दोषी ठहराया है। अदालत ने एक बदमाश को दो साल सात माह और दूसरे को ढाई साल कारवास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच पांच हजार रुप¹ये का जुर्माना भी लगाया है। केस की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने की। जिला शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदेला ने बताया कि दिल्ली के घड़ोली गांव का रहने वाला लीलू और हरदोई का रहने वाला अर्पित गौतम बुद्ध नगर में आकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। अदालत में केस की सुनवाई करते हुए दोनों बदमाशों को दोषी ठहराया। अदालत ने बदमाश लीलू को दो साल छह महीने और अर्पित को दो साल सात महीने की सजा सुनाई है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…