राष्ट्रपति ने दिल्ली एलजी को दो नए अधिकार दिए…
उद्योगों, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर नियम बनाने का आधिकार होगा…
नई दिल्ली। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे टकराव के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दो नए अधिकार दिए हैं। इनके तहत उपराज्यपाल औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता के तहत नियम बना सकते हैं। दिल्ली के अलावा पांच अन्य केंद्रशासित प्रदेशों को भी ये शक्तियां प्रदान की गई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में गत 16 जनवरी को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और पुडुचेरी के उपराज्यपाल या प्रशासक और लक्षद्वीप (राष्ट्रपति के अधीन) अगले आदेश तक इन दो अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके तहत उपराज्यपाल या प्रशासक को उद्योगों और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर नियम बनाने का अधिकार होगा।
पहली अधिसूचना में कहा गया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत इन केंद्रशासित राज्यों के उपराज्यपाल या प्रशासक जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या उसकी इकाई को नियमों के प्रावधानों से छूट दे सकते हैं। एक अन्य अधिसूचना में इन छह केंद्रशासित प्रदेशों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत दी गई शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली समेत छह केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न सहिंता के तहत वहीं पर नियमावली तैयार की जाए, जहां जरूरी हो। राष्ट्रपति की ओर से दिए गए दो नए अधिकारी दिल्ली के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति हाल ही में और तेज हुई है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव के बाद नामित पार्षदों के मनोयन को लेकर भी दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…