हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए एक और मौका
नोएडा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों के पास में कुछ दिन और मौका है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एप पर पांच हजार रुपये चालान राशि अपडेट होने तक लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि वे अपने वाहन में नंबर प्लेट लगवा लें।
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। लोगों को उम्मीद थी कि इसे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ने इसे नहीं बढ़ाया। हालांकि इससे पहले तीन बार तारीख बढ़ चुकी है। एक अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दौड़ रहे वाहनों के चालान शुरू होने थे। एआरटीओ प्रवर्तन अजय मिश्रा ने कहा कि जुर्माना शुरू करने से पहले लोगों को जागरूक किया जाता है। यही कारण है कि वाहन चालकों को इन दिनों जागरूक किया जा रहा है। शुक्रवार को भी कई स्थानों पर वाहन चालकों को फूल देकर नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया। लोगों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि चालान शुरू होने पर उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े।
एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने बताया कि एप पर अपडेट होने के बाद अभी सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान किए जाएंगे। वाहन में नंबर प्लेट के साथ रंगीन स्टीकर भी होना जरूरी है। नंबर प्लेट के साथ रंगीन स्टीकर वाहन में लगता है, जिससे पता लगता है कि वाहन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलित है। उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन में रंगीन स्टीकर नहीं है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है तो उसका चालान नहीं किया जाएगा।
चालान शुरू होने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों से हट जाएंगे। दिल्ली-एनसीआर में एनजीटी के आदेशानुसार, पुराने वाहनों को चलाने पर पाबंदी है। परिवहन विभाग भी समय-समय पर पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त करता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। एनजीटी के आदेश के दायरे में होने के कारण इन वाहनों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकती है। ऐसे में ये वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे।
”हिन्द वतन” समाचार की रिपोर्ट