आरोपी को कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यायिक कार्य करने पर रोक

आरोपी को कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यायिक कार्य करने पर रोक

पटना, 25 सितंबर। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में एक निचली अदालत के न्यायाधीश के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है, जो अपने अटपटे आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहे थे।

उच्च न्यायालय सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जारी एक प्रशासनिक आदेश में अदालत ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया।

निचली अदालत के न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा। बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी अन्य मामलों में इसी तरह के अटपटे आदेश जारी किये थे।

“हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट