कड़ेल के पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला को हाई कोर्ट से राहत मिला स्टे,
अजमेर। कड़ेल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य महेन्द्रसिंह मझेवला को हाइकोर्ट से फौरी तोर पर राहत मिली है, हाई कोर्ट ने इसको लेकर स्थगन आदेश जारी करते हुए विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी
किए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व सरपंच मझेवला के विरुद्ध प्राथमिक जांच में आरोपित पाये जाने पर सम्भागीय आयुक्त ने इनके विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 ( 1 ) के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की गई। पूर्व सरपंच को राजस्थान पंचायती राज नियम 1990 के नियम 22 ( 2 ) के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था। मझेवला के विरूद्ध आरोप है कि
पद पर रहते हुए इनके द्वारा 14 पट्टे अनियमित रूप से जारी किए गए। इसके अलावा राजस्थान पंचायतीराज नियम 157 ( 2 ) के तहत 60 पट्टों की जांच करने से यह पाया गया कि ग्राम पचायत द्वारा जारी सभी 60 पट्टे अनियमित रूप से जारी किए है। इस कृत्य के लिए भी जांच अधिकारी ने इन्हें उत्तरदायी मानकर इनके विरुद्ध जांच रिपोर्ट दी थी। इस पर सम्भागीय आयुक्त ने महेंद्र सिंह मझेवला को आदेश जारी होने की दिनांक से पांच वर्ष तक पंचायती राज संस्था के चुनाव अयोग्य घोषित कर था इसके पश्चात पूर्व सरपंच ने हाई कोर्ट की शरण ली।
“हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट