फिर गर्जी रात मे जे, सी,बी हटाया गया अतिक्रमण…
खटीमा उधम सिंह नगर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने रात में तोड़ा अतिक्रमण और इसमें गरीब व्यापारियों पर ही गाज गिरती है क्योंकि वह प्रशासन की देखरेख में अतिक्रमण करते हैं चाहे वह नगरपालिका कर्मचारी हो या तहसील पटवारी वगैरा क्योंकि इसमें उनका अपना कहीं ना कहीं हित छुपा होता है जिसको लेकर खटीमा में
हाईकोर्ट ने ढाई साल पहले पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि खटीमा नगरपालिका अपने दायित्व का पालन करने में असफल साबित हो रही है, लिहाजा क्यों ना खटीमा नगरपालिका को भंग कर वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए सरकार इस सम्बंध में शुक्रवार को जबाव देने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 21 नवम्बर को नियत की गई है
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में खटीमा निवासी कवींद्र कफलिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जून 2018 में खटीमा में चिन्हित 460 अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे इस आदेश का पालन नहीं होने पर जून 2020 में याचिकाकर्ता ने पुनः हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जिसकी सुनवाई के दौरान नगरपालिका खटीमा ने 18 जून को कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि एक माह के भीतर चिन्हित अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे बुधवार को इस मामले की सुनवाई में कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए खण्डपीठ ने सरकार से जबाव देने को कहा है
पत्रकार मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट…