मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पर सड़कों का ठेका देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद विपक्षी पार्टी डीएमके ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
याचिका पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस एडी जगदीश ने जांच का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि डीएमके सचिव आरएस भारती द्वारा दर्ज शिकायत पर डीवीएसी की रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं है। इसके बाद अदालत ने सतर्कता एजेंसी को आदेश दिया कि वह सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज एक महीने के अंदर सीबीआई को सौंप दे।
अदालत ने कहा कि सीबीआई तीन सप्ताह के अंदर अपनी प्राथमिक जांच पूरी करेगी और अगर प्रथम दृष्टया कई मामला बनता है तो वह आगे बढ़ेगी। डीएमके ने आरोप लगाया था कि सड़कों का ठेका देने में अनियमितता बरती गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। उसने पलानीसामी पर 3,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।