बोर्डिंग गैंगरेप प्रकरण में आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने नामंजूर कर दी है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर करते हुए यह निर्णय सुनाया है। न्यायालय में इस याचिका पर बुधवार को बहस हुई थी, जिसमें शुक्रवार तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा गया था।
अदालत में अभियोजन के अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने तर्क दिया था कि आरोपी स्कूल में छात्र-छात्राओं के अभिभावक की भूमिका भी निभाते हैं। इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए भी आरोपियों ने न सिर्फ गंभीर मामले को दबाया बल्कि पीड़िता को भी धमकाया है। इन्हीं सब दलीलों को मानते हुए अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि 16 सितंबर को भाऊवाला स्थित बोर्डिंग स्कूल में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया था। प्राथमिक जांच में पाया गया था कि छात्रा से स्कूल के ही चार छात्रों ने गैंगरेप किया है। इसके बाद जब यह बात प्रबंधन को पता चली तो आया से लेकर निदेशक तक ने इस मामले को दबाना चाहा।