उत्तर प्रदेश शासन ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पांचवीं विभागीय कार्यवाही में आरोपपत्र निर्गत कर दिया…
लखनऊ 11 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश शासन ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पांचवीं विभागीय कार्यवाही में आरोपपत्र निर्गत कर दिया है, जिसमे उन पर तीन आरोप लगाये गए हैं।
आरोपपत्र के अनुसार अमिताभ द्वारा 16 नवम्बर 1993 को आईपीएस की सेवा प्रारंभ करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा शासन को नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने 1993 से 1999 तक का वर्षवार संपत्ति विवरण शासन को एकमुश्त दिया। आरोपपत्र के अनुसार अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्षवार दिए गए वार्षिक संपत्ति विवरण में काफी भिन्नताएं हैं। साथ ही उनके द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों के नाम से काफी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां, बैंक व पीपीएफ जमा, ऋण व उपहार प्राप्त हुए थे, किन्तु उन्होंने इसकी सूचना शासन को नहीं दी। इन कार्यों को अखिल भारतीय आचरण नियमावली 1968 के नियम 16(1) तथा 16(2) का उल्लंघन बताते हुए अमिताभ को 15 दिन में इनके संबंध में अपना जवाब देने को कहा गया है।
अमिताभ की पत्नी डॉ नूतन ठाकुर के अनुसार इन सभी बिन्दुओं पर पूर्व में एक अन्य विभागीय जाँच हो चुकी है, जिसमे अमिताभ को निर्दोष पाया गया है। इसमें बाद भी मात्र परेशान करने के उद्देश्य से दुबारा उन्ही आरोपों की जाँच शुरू की गयी है। इससे पूर्व अमिताभ पर 04 विभागीय कार्यवाही प्रचलित हैं, जो वर्ष 2015-16 में शुरू हुई थीं।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…