काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई 18 सितंबर तक टली…
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी वकालतनामा दाखिल…
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है सुनवाई…
लखनऊ/वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 18 सितंबर तक टली सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल करते हुए रिवीजन की कॉपी मांगी, इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मांगी रिवीजन की कॉपी। जिला जज की अदालत में हुई याचिका पर सुनवाई। पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों को दी है चुनौती।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़ी याचिका पर आज जिला जज की अदालत ने सुनवाई की। सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ, वक्फ बोर्ड की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल करते हुए रिवीजन की कॉपी मांगी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की। दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों ने यह अपील की थी कि इस वाद को लखनऊ, वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाए। पक्षकारों की मांग थी कि यह वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्थानांतरित कर दिया जाए। मस्जिद के पक्षकारों की इस मांग को अपर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था। मस्जिद के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी।
फास्ट कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील तौहीद खान ने जिला जज की अदालत में वकालतनामा लगाया। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आए फैसले के बाद काशी के मामले ने भी तूल पकड़ लिया था। एक पक्ष ने इस विवाद को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है।
“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,