फुटकर विक्रेताओं को बिना पंजीकरण के बालू मौरंग के भंडारण करने पर होगी कार्रवाई…

फुटकर विक्रेताओं को बिना पंजीकरण के बालू मौरंग के भंडारण करने पर होगी कार्रवाई…

शाहजहांपुर। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि उ.प्र. उपखनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 के प्राविधानो के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिज के भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नही है। इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण आॅनलाईन दर्ज कराये जाने का प्राविधान है। इस संबन्ध मे निदेशक भूतत्व एवं खपिकर्म निदेशालय द्वारा फुटकर विक्रताओं को अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिज के भण्डारण/विक्रय हेतु विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। यदि फुटकर विक्रेताओ द्वारा विभागीय पोर्टल पर भंण्डारण संम्बन्धि अपना विवरण पंजीयन कराये बिना उपखनिजो (गिट्टी, बालू, मौरंग, स्टोन डस्ट) के भण्डारण का संचालन (क्रय/विक्रय) किया जाता है। तो वह उ.प्र. उपखनिज भण्डारण नियमावली 2018 का उल्लंघन होगा। ऐसे फुटकर भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध उ.प्र. उपखनिज नियमावली मे दिये गये प्राविधानो के अधीन कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त 100 घनमीटर तक उपखनिजो (गिट्टी, बालू, मौरंग, स्टोन डस्ट) के फुटकर विके्रताओ को निर्देशित किया है कि विभागीय पोर्टल पर तत्काल पंजीयन के उपरान्त ही उपखनिजो के भण्डरण का संचालन (क्रय/विक्रय) करें।

पत्रकार सतीश चंद्र की रिपोर्ट…