पीयूसी (प्रदूषण जांच) कराए बगैर आपका वाहन चलाते कोई दूसरा पकड़ा गया तो दोहरा चालान कटेगा। पहला, पीयूसी नहीं होने का और दूसरा, उस वाहन का मालिक न होने का चालान।
दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार को 98 ऐसे वाहनों का दोहरा चालान किया है। 15 साल पुराने वाहनों के खिलाफ मंगलवार से कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के कोई वाहन चलाता हुआ मिलता है तो उसका एक हजार रुपये का चालान कटता है। अगर वह वाहन उसके मालिक के अलावा कोई और चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस वाहन के दो चालान कटते हैं। पहला एक हजार रुपये का पीयूसी नहीं होने पर और दूसरा उस वाहन मालिक का, जो 1000 रुपये का ही होता है। इस तरह 2000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार 647 चालान किए हैं। इसमें 298 चालान, ऐसे वाहनों का किया गया, जिनके पास पीयूसी ही नहीं था। 349 चालान वाहनों का था, जिनसे अधिक धुंआ निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। शनिवार से शुरू हुए अभियान के तहत सोमवार तक कुल एक हजार से अधिक चालान कर चुका है। 15 साल पुराने वाहनों की सूची टीमों को सौंप दिया गया है।