200 नई ट्रेन: करवाना है रिजर्वेशन? पहले जान लें टिकट बुकिंग और यात्रा के 10 नियम…
ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. इंडियन रेलवे 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है. इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के नियमों में भी काफी बदलाव किया गया है. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इनमें जनरल कोच भी होंगे और इनमें सफर करने के लिए भी रिजर्वेशन की जरूरत होगी. बिना कन्फर्म टिकट जनरल कोच में यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगें. आइए जानते हैं 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के नियमों के बारे में…
200 नई ट्रेनों के लिए क्या हैं यात्रा के नियम…?
1. इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकटिंग की सुविधा होगी. इन ट्रेनों के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर नहीं खुलेगा. साथ ही IRCTC के एजेंट भी इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही टिकट की बुकिंग की जा सकेगी।
2. अग्रिम आरक्षण की अवधि (ARP) अधिकतम 30 दिन होगी।यानी यात्री इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे. जैसे 30 जून की यात्रा के लिए यात्री 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं।
3. RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा, हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान नियमों के मुताबिक एसी 1 में 20, एसी 2 में 50, एसी 3 में 100 और स्लिपर कोच में 200 वेटिंग टिकट बुक किया जा सकता है।
4. यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा. यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा।
5. इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी।
7. सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच की जाएगी और केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ्य यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति होगी.
8. केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
9. सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं।
10. स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेंगे. बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे।
संवाददाता सुहेल मारूफ की रिपोर्ट…