मस्जिदों में अजान को बंद कराने वाले फरमान पर हाईकोर्ट की फटकार, कोर्ट का आदेश नहीं रुकेगी अजान…
यूपी के गाज़ीपुर,हाथरस,रायबरेली और फर्रुखाबाद की मस्जिदों में अज़ान पर रोक का मामला…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों जिलों के डीएम के आदेश को किया रद्द…
हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अज़ान की अनुमति दी…
मिली सफलता रंग लाया प्रयास आदेश हुआ जारी : असलम राईनी…
श्रावस्ती/उत्तर प्रदेश जनपद श्रावस्ती के भिनगा विधायक असलम राईनी ने अजान के प्रतिबंध के प्रक्रमण की शिकायत मुख्यमंत्री योगी जी एवं अपर मुख्य सचिव से करके प्रतिबंध हटाने का अनुरोध कुछ दिन पहले किया था
उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में मस्जिद में आज़ान पर या मंदिर में घंटा बजाने पर रोक लगाना भी अपराध माना जाएगा : असलम राईनी
विधायक ने मुख्यमंत्री योगी से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था कि इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए जिससे कि सरकार की छवि धूमिल ना हो सके और तत्काल अजान पर लगी रोक को हटाने का आदेश जारी किया जाए।विधायक असलम राईनी ने गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया क्योंकि अफ़ज़ाल अंसारी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सैयद वसीम कादरी ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका
अदालत ने अपने फैसले में कहा, मस्जिदों में अज़ान से कोविड-19 की गाइडलाइन का नहीं होता है उल्लंघन,
कोर्ट ने अज़ान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया।
जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश।हाईकोर्ट ने अजान पर लगी हुई रोक को तत्काल हटाने के दिये निर्देश।
हालांकि लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति ले रखी हो। जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है, वह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं, लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा।
पत्रकार मुज़म्मिल अहमद अंसारी की रिपोर्ट…