समय सारिणी से दुकान न खोलने पर होगी कार्यवाही- एसडीएम…
इटावा/उत्तर प्रदेश-: ऊसराहार होम क्वारंटाइन किए गए लोग घरों से बाहर निकले तो परिवार सहित महामारी एक्ट में होगी कार्रवाई, समय सारिणी से दुकान न खोलने वाले दुकानदारों पर लॉकडाउन उल्लंघन का होगा मुकदमा दर्ज। जनपद से बाहर से आए हुए होम क्वारंटाइन किए गए लोग घरों से बाहर निकले तो महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन और समयबद्ध तरीके से ही दुकानों को खोलें नियम टूटने पर अभियान चलाकर पुलिस करेगी कार्यवाही।
थाना ऊसराहार में उपजिलाधिकारी ताखा नंद प्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में व्यापार मंडल पदाधिकारी और दुकानदारों और क्षेत्रीय संभ्रांत नागरिकों के मध्य आयोजित वैठक में उपजिलाधिकारी ने कहा कि जनपद से बाहर से आ रहे लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कराकर घरों पर ही चौदह दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा यदि ऐसा व्यक्ति घर से बाहर लोगों से मिलता जुलता पाया गया तो परिवार के लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, बाजार में सभी तरह की दुकानों को खोला गया इसके लिए समय सारिणी बनायी गयी है उससे अलग दुकान खोलने पर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बैठक में थानाध्यक्ष ऊसराहार जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदार दुकानों पर सेनेटाइजर साबुन रखें सोशल डिस्टेंस का पालन करें और समय सारिणी के अनुसार ही दुकानों को खोलें और बंद करें भीड़ मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल कौशल, व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि चक्रवर्ती रवि वर्मा सतानंद जितेंद्र शिवकुमार आशीष कौशल आदि लोग उपस्थित रहे।
पत्रकार नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट…