कोविड-19 : स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण हेतु ‘समाधान योजना’ अब 30 जून, 2020 की अवधि तक रहेगी प्रभावी-श्री रवीन्द्र जायसवाल…
लखनऊ 24 अप्रैल। प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना जो 30 अप्रैल, 2020 की अवधि तक प्रभावी है, जो अब आगामी 30 जून , 2020 तक प्रभावी रहेगी। किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में, योजना के प्रभावी रहने की अंतिम तिथि से पूर्व पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि के साथ जमा करने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह समाधान योजना 02 मार्च, 2020 से लागू की गयी थी।:
“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,