कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर जनपद में चिन्हित किये गये हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए तैनात किये गये मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी…
बहराइच। जनपद बहराइच के थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत मोहल्ला गुलामअलीपुरा व ग्राम वज़ीरपुर, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम सरैया व माघी, थाना कोतवाली देहात के ग्राम केशवापुर तथा थाना रामगाॅव के ग्राम फत्तेपुरवा में कोरोना वायरस से एक-एक व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलरूवरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों को हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोंन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उक्त मोहल्ला/ग्राम एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 23 अप्रैल 2020 के पूर्वान्ह से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित मोहल्ला/ग्रामांे/क्षेत्रों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपैल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा सभी हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत मोहल्ला गुलामअलीपुरा के लिए नगर मजिस्ट्रेट मो.न. 9454416037 को नोडल अधिकारी/मजिस्ट्रेट व अधि.अधि. न.पा.परि. बहराइच मो.न. 9918063099 को सहायक नोडल अधिकारी/मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर मो.न. 9454401368 को नोडल पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक दरगाह शरीफ मो.न. 9454402969 को सहायक नोडल पुलिस अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम वज़ीरपुर, पकड़ी रेहुआ विशुनपुर, बघौड़ा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर मो.न. 9454416033 को नो.अधि./मजि. व खण्ड विकास अधिकारी चित्तौरा मो.न. 9454464810 को सहा.नो.अधि./मजि. तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर मो.न. 9454401368 को नो.पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक दरगाह शरीफ मो.न. 9454402969 को सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
इसी प्रकार थाना रामगाॅव अन्तर्गत ग्राम फत्तेपुरवा, सुन्दरपुरवा, अगरहा, बढ़ईनबाग, प्यारेपुरवा, मैकूपुरवा व चैपाल सागर क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर मो.न. 9454416033 को नो.अधि./मजि. व खण्ड विकास अधिकारी चित्तौरा मो.न. 9454464810 को सहा.नो.अधि./मजि. तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर मो.न. 9454401368 को नो.पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक थाना रामगाॅव मो.न. 9454402983 को सहा.नो.पुलि.अधि. तथा कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम सरैया, माघी, अमरैय्या, बंजरिया, किशापुरवा व दुगो क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट नानपारा मो.न. 9454416034 को नो.अधि./मजि. व खण्ड विकास अधिकारी बलहा मो.न. 9454464807 को सहा.नो.अधि./मजि. तथा तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा मो.न. 9454401372 को नो.पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नानपारा मो.न. 9454402980 को सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
कोतवाली देहात अन्तर्गत ग्राम केशवापुर के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट महसी मो.न. 9454416036 को नो.अधि./मजि. व खण्ड विकास अधिकारी तेजवापुर मो.न. 9454464815 को सहा.नो.अधि./मजि. तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी महसी मो.न. 9454401369 को नो.पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मो.न. 9454402977 को सहा.नो.पुलि.अधि. तथा थाना रानीपुर अन्तर्गत शेल्टर होम राजकीय बालिका इण्टर कालेज अचैलिया के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज मो.न. 9454416050 को नो.अधि./मजि. व सहा.वि.अधि. (सहकारिता) अतुल कुमार श्रीवास्तव मो.न. 9452819695 सहा.नो.अधि./मजि. तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसरगंज मो.न. 9454401371 को नो.पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक थाना रानीपुर मो.न. 9454402984 को सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
मोहल्ला गुलामअलीपुरा, ग्राम वज़ीरपुर, ग्राम फत्तेपुरवा तथा ग्राम केशवापुर व शेल्टर होम राजकीय बालिका इण्टर कालेज अचैलिया में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 01 कि.मी. का होगा तथा ग्राम सरैया व माघी की दूरी 01 कि.मी. से कम होने के फलस्वरूप एक ही क्षेत्र में एक से अधिक कोविड-19 के संक्रमण का प्रकरण पाये जाने के फलस्वरूप अर्थात कलस्टर होने के कारण वहाॅ 03 कि.मी. का कन्टेनमेन्ट ज़ोन एवं 02 कि.मी. का बफर ज़ोन होगा। बफर ज़ोन में भी स्वास्थ्य सम्बन्धित समुचित निगरानी सुनिश्चित करायी जायेगी। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 03 गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सेनेटाइज़ेशन टीम) के अतिरिक्त अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा नहीं की जायेगी। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त न होने पर हाॅट स्पाट ग्रीन ज़ोन में परिवर्तित हो जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने नामित समस्त मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत हाॅट स्पाट की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी नामित मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त मोहल्ला/ग्रामों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नोटिस चस्पा कराने व सभी सम्बन्धित को सूचित कराने के साथ-साथ चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
पत्रकार कैलाश नाथ राना की रिपोर्ट…