डीएम, एसपी ने कासगंज, सहावर, और हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों तथा जिले की सीमाओं का किया निरीक्षण…

डीएम, एसपी ने कासगंज, सहावर, और हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों तथा जिले की सीमाओं का किया निरीक्षण…

व्यवस्थायें चैकस रखने के दिये निर्देश…

कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह व पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने पूरे कासगंज नगर, सहावर के साथ ही हाॅट स्पाट क्षेत्रों तथा जिले के ढोलना, बिलराम, मोहनपुरा सीमा क्षेत्रों का गहन निरीक्षण कर लाॅकडाउन व्यवस्थाओ को चैकस रखने तथा हाॅट स्पाट क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश एवं आवागमन को सख्ती से प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान जगह जगह लाॅक डाउन की व्यवस्थाओं को मौके पर चैक किया और तैनात अधिकारी, कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि 03 मई तक लाॅकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना है। लोगों से आह्वान किया कि लाॅक डाउन के दौरान अपने घरों पर ही रहें, बाहर न निकलें। मास्क या गमछे का जरूर इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु शासन, प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। लाॅक डाउन के दौरान जनसामान्य को खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, दवायें और आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने के लिये होम डिलीवरी के माध्यम से व्यवस्था की गई है। किसी भी चीज की कमी नहीं होेने दी जायेगी। गरीबों में निःशुल्क भोजन वितरण के लिये जगह जगह सामुदायिक रसोई संचालित हैं, जिनमें भोजन के पैकेट तैयार कर बाहर से आने वालों एवं जरूरतमंदों, गरीबों, असहायों को निःशुल्क प्रदान किये जा रहे हैं।
————–
जनपद कासगंज में है अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता। सभी लोग लाॅकडाउन का पूर्ण पालन करें-डीएम
कासगंज: गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार कतिपय कार्यालय एवं सेवायें 20 अप्रैल से प्रारंभ करना प्राविधानित हैं। परन्तु जनपद कासगंज में 03 स्थानों पर हाॅट स्पाट क्षेत्र चिन्हित तथा संक्रमित व्यक्ति होने के कारण यह स्पष्ट है कि जनपद कासगंज में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने उक्त जानकारी देते हुये जनसामान्य एवं अधिकारियों, कर्मचारियोें को यह स्पष्ट किया है कि चिन्हित हाॅटस्पाट को छोड़कर जनपद कासगंज के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व की भांति चल रहे दुग्ध उत्पादन कार्य, कृषि सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य सेवायें, बैंकिंग क्षेत्र सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनेटाइजेशन कार्य के साथ आवश्यकतानुसार कर्मचारियों सहित यथावत चलते रहेंगेे।
उक्त के अतिरिक्त जनपद कासगंज के जनसामान्य से सम्बन्धित कार्यालय अथवा विशेष कार्यों हेतु चिन्हित कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग/सैनेटाइजेशन के साथ खुलेंगे। जिनमें समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे एवं आवश्यकतानुसार 33 प्रतिशत कर्मचारी रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहेंगे।
उक्त के अतिरिक्त जनपद कासगंज में कोई भी नया कार्य, गतिविधि, इकाई, प्रतिष्ठान अथवा सेवा संचालित नहीं होगी। पूर्व में जारी व्यवस्थायें यथावत जारी रहेंगी। समस्त नागरिक, अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 के प्रोटोकाॅल एवं लाॅकडाउन का पालन पूर्ववत करते रहेंगे।
———–
आॅनलाइन प्रार्थना पत्र के आधार पर होगा पेंशनरों को मार्च, अप्रैल की पेंशन का भुगतान। व्हाट्सएप नं0 7599406568
पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र लाॅकडाउन के बाद जमा कर दें।
कासगंज: वरिष्ठ कोषाधिकारी सन्दीप कुमार ने कोषागार कासगंज से नियमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को सूचित किया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण ऐसे पेंशनर जिनको माह मार्च व अप्रैल 2020 में जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करना था, उन्हें कोषागार में आने की जरूरत नहीं है। वे अपने आवास पर सुरक्षित रहें और वहीं से निर्धारित प्रारूप को भरकर सूचना ई-मेल टीओकेआर डेस यूपी एट दि एनआईसी डाॅट इन पर अथवा व्हाट्सएप नं0 7599406568 पर भेज सकते हैं। इसी आधार पर माह मार्च व अप्रैल 2020 की पेंशन निर्गत कर दी जायेगी। लाॅकडाउन खुलने के उपरांत नियमानुसार जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी माह की पेंशन/पारिवारिक पेंशन खातें में भेजी जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्रारूप के अनुसार पेंशनर अपना नाम, निवासी, मोबा0नं0, आधार नं0, पीपीओ नम्बर, बैंक का नाम, खाता संख्या अंकित करते हुये एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ कोषाधिकारी कासगंज को यह लिखकर प्रेषित करें कि लाॅकडाउन के कारण मैं अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ हूं लोकडाउन के बाद जीवित प्रमाण पत्र जमा कर दूंगा। इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर माह मार्च और अप्रैल की पेंशन का भुगतान करा दिया जायेगा।
————
मत्स्य विक्रय एवं परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य।
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस आपदा के दृष्टिगत पशु पक्षी आहार सामग्री तथा पोल्टी, फिश नैट आदि का परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है। उक्त सामग्री की दुकान एवं निर्माण इकाई आवश्यकतानुसार संचालित की जाये। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार लाॅकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्री, मछली के उत्पादन, परिवहन, वितरण आदि में छूट प्रदान की गई है। मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य आखेट विक्रय का कार्य पूर्व की भांति किया जायेगा। मत्स्य आहार का परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक व्यक्ति फेस मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेगा। जनपद कासगंज में मत्स्य पालन से सम्बन्धित कार्य लाॅकडाउन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति के मध्य कम से कम दो मीटर की दूरी सुर्नििश्चत कर सोशल डिस्टेंस बनाये रखें। भीड़ इकट्ठी होने पर भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही की जायेगी।

पत्रकार मुकेश यादव की रिपोर्ट…