लाकडाउन अवधि में कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने की छूट…

लाकडाउन अवधि में कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने की छूट…

हाई-वे एवं पेट्रोल पंप के आसपास वाहन मरम्मत की दुकानों को भी खोलने की अनुमति…

कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर के चालक, तकनीशियन एवं श्रमिकों को अपने जनपद में किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं

किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) से मोबाइल नंबर 9415435220 पर कर सकते हैं संपर्क – देवेश चतुर्वेदी…
लखनऊ: दिनांक 05 अपै्रल, 2020
उत्तर प्रदेश में कोबिड-19 के दृष्टिगत लाकडाउन अवधि में सरकार ने कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को यथा आवश्यक किसानों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले रखने की छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन ट्रक, ढूलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकानों को भी प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पंप के आसपास खोलने की छूट प्रदान कर दी है।
प्रमुख सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सभी उपकरण, जो जनपद में ही उपलब्ध हैं, उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिकों को अपने जनपद में कटाई व मड़ाई हेतु किसी प्रकार के अनुमति पत्र या पास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य संबंधित उपकरण, जिस जिले में उपलब्ध है वहां से अन्य जनपद में कटाई व मड़ाई हेतु जाने के लिए उन्हें उनके जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र या पास दिया जाएगा। इस प्रकार जारी अनुमति व पास दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होंगे। जनपदों में उपलब्ध इन उपकरणों एवं उनके चालक तथा तकनीशियन और श्रमिक आदि को संबंधित जनपद द्वारा अनुमति पत्र दिया जाएगा तथा ये पास गंतव्य जनपद हेतु मान्य होगा। उन्होंने सभी जनपदीय उप निदेशक कृषि  को निर्देश दिए हैं कि वे कृषि उपकरणों सहित कुशल श्रमिकों के नाम की संस्तुति संबंधित जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे।
श्री चतुर्वेदी ने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक जो अन्य राज्य में उपलब्ध हैं तथा उत्तर प्रदेश में कटाई-मड़ाई हेतु आना चाहते हैं, वह अपने प्रदेश के जिलाधिकारी अथवा उपायुक्त से अनुमति लेकर प्रदेश में आ सकते हैं। कृषि उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं एवं अधिकृत तकनीशियनों को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्ट्स लाने, सर्विसिंग एवं मरम्मत हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र दिया जाएगा, वह प्रदेश के सभी जनपदों में मान्य होगा।
प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर थ्रेशर आदि यंत्रों से कटाई, मड़ाई व बुवाई आदि कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के पास एवं अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कटाई-मड़ाई से संबंधित कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों आदि के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संयुक्त कृषि निदेशक अभियंत्रण उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ से उनके मोबाइल नंबर 9415435220 एवं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कृषि कार्यों में लाकडाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सम्पर्कः- सूचना अधिकारी: अमित कुमार शुक्ला

“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,