पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस ;ब्व्टप्क्.19द्ध के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही के दिये गये निर्देश…

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस ;ब्व्टप्क्.19द्ध के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही के दिये गये निर्देश…
श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्वनगर, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को नोवेल कोरोना वायरस ;ब्व्टप्क्.19द्ध के संक्रमण से बचाव एवं लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय से दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश में शासन के निर्देशानुसार 21 दिवस का लाॅकडाउन घोषित किया गया है। लाॅकडाउन के दौरान कर्तव्यरत पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के कर्मियों आदि के साथ उनके कर्तव्य निर्वहन में अवरोध उत्पन्न करते हुए मारपीट आदि की घटनायें प्रकाश में आ रही है।
अतः पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में लाॅकडाउन के दौरान कर्तव्यरत पुलिस कर्मियों आदि के साथ भीड़/समूह द्वारा कारित हिंसा, तोड़फोड़ आदि पर प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही के निमित्त निम्न निर्देश दिये गयेः-
ऽ ऐसे कृत्य कारित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्व गैंगेस्टर एक्ट एवं एन0एस0ए0 आदि के अन्तर्गत कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
ऽ जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्ययोजना पूर्व में ही तैयार कर ली जाये।
ऽ जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ऐसी घटना घटित होने पर तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर उसकी विवेचना अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करायें।
ऽ ऐसे अभियोगों में आरोप-पत्र समय से मा0 न्यायालय में प्रेषित कर इनकी प्रभावी पैरवी की जाये जिससे दोषीजनों को शीघ्र एवं कड़ी सजा दिलायी जा सके।
ऽ घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की नियमानुसार शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये और जान-बूझकर कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु भागे रहने पर उनके विरूद्ध सख्ती से कुर्की की कार्यवाही करायी जाये एवं उसके पूर्व 174ए भा0द0वि0 के अधीन अभियोग भी पंजीकृत किया जाये।
“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,