क्राइम ब्रांच का सराहनीय कार्य नाबालिक बच्ची को अनैतिक व्यापार से पहले छुड़वाया…
हो रहा था नाबालिग बच्ची का सौदा…
पोटा कानून के तहत 2 दलाल गिरफ्तार…
मार्च रविवार 15-3-2020 मुंबई/महाराष्ट्र:–पुलिस की क्राईम ब्रांच ने शनिवार 14 मार्च की शाम, जाल बिछाकर दो ऐसे दलालों को पकड़ कर गिरफ्तार किया है! जो एक कम उम्र की बच्ची को जिस्मफरोशी के दलदल में जबरन ढ़केलने का काम कर रहे थे! मामले में एक महिला और पुरुष दलाल 9 वीं क्लास की छात्रा को अनैतिक व्यापार के लिए सौदा करते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए हैं!
मुंबई क्राईम ब्रांच ने मामले पर खुलासा करते हुए बताया, कि क्राईम ब्रांच यूनिट 12 के पुलिस निरिक्षक सचिन गवस को सूचना मिली थी, कि कुछ लोग गोरेगांव पूर्व ऑबेरॉय मॉल के पास देह व्यापार पर सौदा करने के लिए आने वाले है! फोन पर नकली ग्राहक बनकर दलाल से बात करने पर 30 हजार रुपयों में कम उम्र की लड़की का सौदा किया गया, साथ ही उस बच्ची का स्कूल पहचान पत्र और फोटो भी फोन पर भेजकर सौदा पक्का किया गया! नकली ग्राहक ने और भी पड़ताल करने के लिए कम उम्र की लड़की के साथ एक और लड़की की मांग की उसपर भी तैयारी दिखाते हुए दलाल ने कुल 45 हजार रुपयों में फोटो भेजकर सौदा पक्का किया! तय सौदे के अनुसार पैसे लेने और लड़की को सौपने के लिए गोरेगांव पूर्व ऑबेरोय मॉल के सामने जन ए.के.वैद्य मार्ग पर ग्रे कलर की मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक – MH01-PA-3560 आई जहां पुलिस ने जाल बिछाकर दलालों के चंगुल से एक कम उम्र की लड़की और दो महिलाओं को बेचे जाने से बचाकर रिहा किया! सौदे के पूरी तैयारी करते हुए दलालों ने और एक अतिरिक्त महिला को साथ में लाया था!
मामले में गिरफ्तार दो दलाल और अनैतिक व्यापार के शिकार महिलाओं से जांच में पता चला, कि कम उम्र की लड़की 15 वर्षीय 9वीं क्लास की छात्रा है! गिरफ्तार दोनों दलालों द्वारा कम उम्र और दोनों महिलाओं को पैसों का प्रलोभन देकर जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर किया हुआ था, साथ ही ग्राहक से मोटी रकम दलाली की तौरपर वसूला जाना था!
गिरफ्तार दलाल 53 साल का तुषार चंद्रकांत पालघर जिले के विरार पश्चिम, विराट नगर, वेलांकनी अपार्टमेंट का रहने वाला है! वहीं दुसरी 25 साल की दलाल आफरीन सबा अब्दुल सलीम विरार पश्चिम की ही, अग्रवाल लाईफ स्टाईल, ब्रुकलीन पार्क की रहने वाली है!
दोनों ही आरोपीयों पर दिंड़ोशी पुलिस थाने में गु.र.क्र.138/2020 में धारा 370(3), 372, 34 भादवी संग, लैंगिक अपराध बालसंरक्षण अधिनियम 2012 के तहत धारा 12,16,17 और 18 संग बालन्याय अधिनियम 2015 की धारा 75,81,87 संग धारा 4 और 5 अनैतिक मानवीय व्यापार प्रतिबंधित कानून 1956 में गिरफ्तार कर मामले में मोटर कार और भी जप्त सामग्री को हस्तांतरित कर मुंबई क्राईम ब्रांच ने आगे की जांच के लिए दिंडोशी पुलिस को मामला सौंप दिया है!
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…