उन्नाव केस: पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप को 10 साल कैद…
मार्च शनिवार 14-3-2020 नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात दोषियों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह सेंगर पर जो 10-10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है, यह रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी, बगैर किसी शर्त के।
इन 7 लोगों को सुनाई गई है 10 साल की सजा
उन्राव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद
एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया
विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा
जय सिंह उर्फ अतुल सिंह
वीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह
शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह
इससे पहले बृृहस्पतिवार को सजा पर बहस के दौरान सीबीआइ और पीड़ित पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।
बता दें कि अधिकतम सजा के तहत उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट ने 10 साल की ही सजा सुनाई है। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट पहले ही
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…