केरल वन विभाग ने आदमखोर बाघ को मारने के लिए कदम उठाए…
कोट्टायम (केरल), 14 दिसंबर। केरल के वन मंत्री ए के शशिंद्रन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुछ दिन पहले वायनाड में एक व्यक्ति पर हमला कर उसे मार डालने वाले बाघ की पहचान 13 वर्षीय नर बाघ (डब्ल्यूडब्ल्यूएल 45) के रूप में की गयी है। उन्होंने बताया कि इस आदमघोर बाघ को देखते ही गोली मारने के लिए कदम उठाए गए हैं।
वायनाड के कालपेट्टा में एक वन्य क्षेत्र के समीप नौ दिसंबर को वाकेरी निवासी प्रजीश का अध-खाया हुआ शव मिला था। ऐसी आशंका जतायी गयी थी कि अपने मवेशियों के लिए घास इकट्टा करते वक्त बाघ ने उस पर हमला कर उसे मार डाला था।
स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि यह बाघ आदमखोर है जिसके बाद प्राधिकारियों से उसे मारने की मांग की जाने लगी।
शशिंद्रन ने कहा कि मुख्य वन्यजीव वार्डन ने बाघ को मारने के लिए एक आदेश जारी किया और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं और दो पिंजड़े तैयार किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इलाके में निशानेबाजों और डॉक्टरों के साथ ही पांच गश्ती दल तैनात किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अधिकारियों द्वारा लागू कदमों में सहयोग करने का अनुरोध किया है।
उनका यह बयान केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले पर आया है जिसमें उसने बाघ को पकड़े या बेहोश न किए जाने की स्थिति में उसे मारने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
शशिंद्रन ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वगात किया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि यह याचिका जनहित के बचाय प्रचार के लिए दायर की गयी। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन ‘एनिमल्स एंड नेचर एथिक्स कम्युनिटी’ (एएनईसी) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…