लखनऊ में बिना रजिस्ट्रेशन बेच रहे थे प्लॉट और फ्लैट, रेरा ने दिया नोटिस…
मार्च मंगलवार 3-3-2020 रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी में किए गए पंजीयन आवेदन के निरस्त होने के बावजूद आवासीय योजनाओं का प्रचार प्रसार और बुकिंग शुरू करने पर पांच निजी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी की गई है। इन सभी विकासकर्ताओं को रेरा ने 11 और 18 मार्च को रेरा मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है।इन कंपनियों ने केवल रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और इसके बाद में वे प्रचार प्रसार करने में जुट गई थीं। इतना ही नहीं प्लॉट और फ्लैट की बुकिंग की तैयारी की गई थी। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। रेरा सचिव अबरार अहमद ने ये नोटिस जारी की है। उन्होंने बताया कि यह रेरा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है। धारा 59 के तहत विकासकर्ता पर अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत हर्जाना हो सकता है।
इन कंपनियों को जारी की गई नोटिस
– मयूर इंफ्रास्ट्रक्चर (लखनऊ)
– अननिशायर इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ)
– होमलैंड रियल एस्टेट निर्माण और डेवलेपर्स (लखनऊ)
– कामाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ)
-पैसिफिक हैबिटेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ)
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…