बहू को प्रताड़ित करने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता एवम विधान परिषद सदस्य विद्या चव्हाण और उनके परिवार के खिलाफ विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज…

बहू को प्रताड़ित करने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता एवम विधान परिषद सदस्य विद्या चव्हाण और उनके परिवार के खिलाफ विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज…

मार्च मंगलवार 3-3-2020 मुंबई /महाराष्ट्र एनसीपी नेता विद्या चव्हाण और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर, बहू को प्रताड़ित करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता एवम विधान परिषद सदस्य विद्या चव्हाण के खिलाफ उनकी बहू ने प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा है. जिसमें विद्या चव्हाण के साथ ही उनके पति अभिजीत, उनके बेटे अजित पीड़िता के पति, आनंद पीड़िता के देवर और शीतल आनंद की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह मामला मुंबई के उपनगरीय इलाका विले पार्ले पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. महिला को प्रताड़ित करने के मामले में एनसीपी की एक नगरसेवक का भी नाम शामिल हैं.

हालांकि इस मामले में अब तक विद्या चव्हाण की ओर से इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार पार्षद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उनकी बहू ने १६ जनवरी को मुंबई के विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

पत्रकार को मामले की जानकारी देते हुए विलेपार्ले पुलिस स्टेशन के पुलिस ने बताया कि राकांपा नेता और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ भादंवि की धारा ४९८( ए,) ३५४, ३२३, ५०४, ५०६ और ३४ के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मगर इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. आगे की मामले की जाँच विलेपार्ले पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…