लखनऊ।हिन्द वतन समाचार…
शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ‘सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा दिन तक धरना देना गलत…
नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले करीब 50 दिनों से शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक जगह पर अनंत काल के लिए विरोध नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आप सार्वजनिक जगह को ऐसे घेर सकते हैं? मामले पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कभी भी इतने लंबे समय तक रास्ता रोककर बैठ जाएं यह सही नहीं है. आपको प्रदर्शन करने के लिए कोई अलग जगह चुन लें. हालांकि कोर्ट ने आज इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुना जाना जरूरी है. आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग को लेकर सुनवाई हुई थी. वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी, बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग एवं अन्य की तरफ से याचिका दायर की गई हैं. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.इससे पहले इससे पहले बीते शुक्रवार (7 फरवरी) को शीर्ष अदालत ने अर्जियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हम परेशानी से अवगत हैं, लेकिन आज सुनवाई नहीं होगी. इस मामले की सुनवाई सोमवार (11 फरवरी 2020) को होगी. दरअसल, 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान में चलते सुनवाई टाल दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि देखते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है.दरअसल, वकील अमित साहनी के अलावा बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग की तरफ से दायर याचिका में शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मसले में हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज द्वारा निगरानी की जाए. इसके साथ दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…