आरईसी ने एलपीएस नियमों के तहत डिस्कॉम के लिए 22,000 करोड़ रुपये मंजूर किए

आरईसी ने एलपीएस नियमों के तहत डिस्कॉम के लिए 22,000 करोड़ रुपये मंजूर किए

 

नई दिल्ली, 04 अगस्‍त । सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आरईसी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए 22,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिससे वे बकाये का भुगतान कर सकें। सरकार के विलंब भुगतान अधिभार और संबद्ध मामले नियम 2022 (एलपीएस नियम) के तहत झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को यह वित्तीय मदद दी गई है।

आरईसी लिमिटेड ने बयान में कहा कि ऊर्जा मंत्रालय बिजली एलपीएस नियम 2022 लेकर आया है जिसका उद्देश्य राज्यों की बिजली कंपनियों पर बढ़ते बकाये के भार को कम करना है। राज्यों की बिजली इकाइयों पर बकाया 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। बयान में कहा गया, ‘‘नए एलपीएस नियमों के तहत तीन अगस्त, 2022 को आरईसी ने लगभग 22,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जिसके जरिये झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर के वितरण लाइसेंसी बकाये का भुगतान कर सकेंगे।’’ राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य जिनकी बिजली खरीद का बकाया लगभग 96,000 करोड़ रुपये है, वे नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। इसके मुताबिक, इन राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां पांच अगस्त, 2022 को अपने बिजली आपूर्तिकर्ताओं को 2,600 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…