शहरी रोजगार योजना को पायलट आधार पर करेगा लागू

तमिलनाडु शहरी रोजगार योजना को पायलट आधार पर करेगा लागू

चेन्नई, 14 अक्टूबर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शहरी रोजगार योजना को पायलट आधार पर लागू करने के आदेश दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाकर और सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण और रखरखाव के माध्यम से आजीविका और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में दो क्षेत्रों में, 14 नगर निगमों में एक-एक क्षेत्र, सात क्षेत्रों में एक-एक नगर पालिका और 37 जिलों में एक-एक पंचायत में लागू की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शहरी रोजगार योजना के तहत 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों को काम के लिए समान

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मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तमिलनाडु शहरी रोजगार योजना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। मदुरै के जोन 1, कोयंबटूर के पूर्वी क्षेत्र, तिरुचि के अभिषेकपुरम, वेल्लोर के जोन 1, तिरुपुर के जोन 3, सेलम में अम्मापेट्टई जोन, डिंडीउल के अदियानुथु क्षेत्र, तिरुनेलवेली और इरोड के जोन 4, नागरकोइल के प्रस्तावित उत्तरी क्षेत्र, तंजावुर के जोन 5, थूथुकुडी के साउथ जोन, होसुर के डिवीजन 8 और आवादी के डिवीजन 3 और 6 को भी चुना गया है। नगर पालिकाओं में, चेंगलपट्टू में नेल्लीकुप्पम, वेल्लोर में कल्लाकुरुची, सेलम में कुलीथलाई, तिरुपुर में वेल्लाकोइल, तंजावुर में थिरुथिरापुंडी, मदुरै में ओडनछत्रम और तिरुनेलवेली में पुलियानकुंडी को योजना के लिए चुना गया है।

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