सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या के जुर्म में अदालत ने पति को दोषी ठहराया
कोल्लम (केरल)। केरल की एक अदालत ने पत्नी को सांप से डसवाकर उसकी हत्या करने के जुर्म में पति को सोमवार को दोषी ठहराया। अदालत ने सूरज को पिछले साल मई में 23 वर्षीय पत्नी उथरा को नींद में एक कोबरा से डसवाकर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया। कोल्लम की छठी अतिरिक्त सत्र अदालत ने कहा कि उसकी सजा की घोषणा बुधवार को की जाएगी। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने कहा कि यह दुर्लभतम मामलों में से
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छात्रा को अगवा कर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप,
एक है जिसमें आरोपी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया है। मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से हत्या के मामले की जांच की गई और उसका पता लगाया गया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, ”मामला मुश्किल था।” उन्होंने कहा कि जांच दल ने मामले को सुलझाने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन, फाइबर डाटा, जानवर के डीएनए और अन्य सबूतों का विश्लेषण करने में बहुत मेहनत की।
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