दिल्ली हिंसा के दौरान दुकानों में लूट और आगजनी के मामले में 10 आरोपी बरी
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के मामले में बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में तीन शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया था. एक शिकायतकर्ता बृजपाल ने शिकायत की थी कि बृजपुरी रोड पर उसकी किराये की दुकान को दंगाईयों की भीड़ ने 25 फरवरी 2020 को लूट लिया. दूसरे शिकायतकर्ता दीवान सिंह ने कहा कि उसकी दो दुकानों को 24 फरवरी को लूटा गया.
कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी 2020 और 25 फरवरी 2020 की घटनाओं को एक ही साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, जब तक ये साबित न हो जाए कि दोनों मामलों में आरोपी समान थे. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आगजनी के आरोपों से बरी करते हुए कहा कि पुलिस आगजनी को लेकर पूरक बयानों में अंतर को पाट नहीं पाई क्योंकि शिकायतकर्ताओं की शुरुआती शिकायत में आगजनी का कोई जिक्र नहीं किया गया है.
कोर्ट ने जिन आरोपियो को आगजनी और लूट के आरोपों से बरी किया उनमें मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब ऊर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद ऊर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद ऊर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर शामिल हैं।
”हिन्द वतन” समाचार की रिपोर्ट