सेबी ने सीएनबीसी आवाज के एंकर, परिवार के लोगों पर लगे प्रतिबंध बरकरार रखे…
नई दिल्ली, 03 सितंबर । पूंजी बाजार नियामक सेबी ने समाचार चैनल ‘सीएनबीसी आवाज’ के पूर्व एंकर हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां के खिलाफ पूर्व में दिये गये उन निर्देशों को बरकरार रखा है जिनके तहत उनपर धोखाधड़ी वाले कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पूंजी बाजारों में प्रतिबंध लगा दिया था।
सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा कि पूर्व के आदेश में निष्कर्ष “प्रथम दृष्टया” हैं और इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है।
नियामक ने इस साल जनवरी में जारी अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि हेमंत घई के पास अपने कार्यक्रम ”स्टॉक 20-20” के दौरान की जाने वाली सिफारिशों के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्होंने अपने लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका इस्तेमाल किया।
घई इस कार्यक्रम के सह-प्रस्तोता थे।
कार्यक्रम में दिन के दौरान खरीदे और बेचे जाने वाले कुछ शेयरों को लेकर सिफारिशें दी गयी थीं।
सेबी ने कहा कि उनकी पत्नी जया हेमंत घई और मां श्याम मोहिनी घई ने कार्यक्रम में की गयी सिफारिशों के अनुरूप जनवरी 2019-मई 2020 के बीच बड़ी संख्या में बाय-टुडे-सेल-टुमॉरो (बीटीएसटी) ट्रेड के तहत शेयर खरीदे और बेचे थे।
बीटीएसटी का संबंध किसी कंपनी का शेयर किसी एक दिन खरीदना और उसे अगले ही दिन बेच देने से है। इस तरह के कारोबार से शेयर खरीदारों को शेयरों के अल्पकालीन बढ़त-नुकसान का फायदा होता है।
इस तरह इन लोगों ने सिफारिश किए गए शेयरों की खरीद-बिक्री से 2,95,18,680 रुपये की आय अर्जित की।
आरोपियों को अगले निर्देश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या लेनदेन करने से रोक दिया गया था।
इसके अलावा, हेमंत को अगले निर्देश तक निवेश सलाह देने या प्रतिभूति बाजार से संबंधित शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने से संबंधित किसी भी गतिविधि में हिस्सा ना लेने का आदेश दिया गया था।
सेबी ने साथ ही अंतरिम आदेश में धोखाधड़ी के कारोबार से अर्जित 2.95 करोड़ रुपये की आय को जब्त करने का निर्देश दिया था।
सेबी ने कहा था कि तीनों ने पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी वाली और अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम) नियमों का उल्लंघन किया।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…